केंद्र सरकार के ग्रामीण विभाग मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) के तहत एक होम लोन ब्याज सब्सिडी योजना RHISS चलायी जा रही है। ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (RHISS) उन परिवारों को आवश्यक संसाधन प्रदान करेगी जो कि PMAY-G के पात्र नहीं हैं। यह योजना लोगों को अपने घरों के निर्माण या संशोधन के लिए सब्सिडी वाले ब्याज दरों पर आसान और सस्ता संस्थागत ऋण प्रदान करेगी।
सेंट्रल नोडल एजेंसी इस ब्याज सब्सिडी योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। जिन ग्रामीण परिवारों का नाम PMAY-G के लिए प्रतीक्षा सूची में नहीं हैं वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल नोडल एजेंसी (CNA) ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्राथमिक ऋण संस्थानों (PLIs) को मंजूरी देगा। यह योजना जनगणना 2011 के तहत शामिल शहरों और PMAY(शहरी) के अंतर्गत शहरों के अलावा सभी भारतीयों को कवरेज प्रदान करेगी।
RHISS एक नया घर बनाने या एक कच्चे घर को पक्के घर में बदलने के लिए ऋण प्रदान करेगा। इसके अलावा, इन पक्के घरों को कुछ सामान्य मानकों का पालन करना पड़ेगा अथवा सभी घर कम से कम 30 वर्षों के लिए छोटी मोटी टूट फूट और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की क्षमता रखते हों।
PMAY-G होम लोन ब्याज सब्सिडी योजना – RHISS की महत्वपूर्ण विशेषताएं
RHISS के मुख्य आकर्षण और विवरण इस प्रकार हैं
- लाभार्थियों को 3% की ब्याज सब्सिडी पर घरों के निर्माण / संशोधन के लिए गृह ऋण मिलेगा।
- RHISS के तहत अधिकतम ऋण राशि 2,00,000 रुपये 20 साल के लिए या ऋण की पूर्ण अवधि तक के लिए प्रदान की जायेगी।
- हालांकि, यदि लोन की रकम 2 लाख रुपये से कम है, तो सब्सिडी की गणना ऋण की वास्तविक राशि पर की जाती है।
- उसी प्रकार से, सरकार ऋण के समय पर लगाए गए ब्याज के अतिरिक्त ऋण की अवधि के लिए 9% की छूट दर पर सब्सिडी की शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना करेगा।
- इसके बाद, RHISS प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन (PLI) को सब्सिडी जारी करेगा।
ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजनायोग्यता और कवरेज
a) सभी ग्रामीण परिवार जिनका नाम प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची में प्रकट नहीं होता है आवेदन के लिए योग्य हैं।
b) RHISS देश के सभी नागरिकों को कवर करेगा लेकिन उन लोगों को शामिल नहीं करेगा जो जनगणना 2011 के कस्बों और ऐसे कस्बों में रहते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के अंतर्गत आते हैं।
b) RHISS देश के सभी नागरिकों को कवर करेगा लेकिन उन लोगों को शामिल नहीं करेगा जो जनगणना 2011 के कस्बों और ऐसे कस्बों में रहते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के अंतर्गत आते हैं।
PMAY-G ऋण योजना के मुख्या बिंदु
| विशेषताएं | ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (RHISS) |
| ब्याज सब्सिडी की दर | 3% |
| अधिकतम ऋण अवधि | 20 साल |
| ब्याज सब्सिडी के लिए न्यूनतम योग्य ऋण राशि | 2 लाख रुपये |
| NPV की गणना के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए डिस्काउंट का दर | 9% |
PMAY-G होम लोन ब्याज सब्सिडी योजना का परिपालन
- इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank) केंद्रीय मध्यस्थ एजेंसी (CNA) है।
- इसके बाद, CNA प्राथमिक ऋण संस्थानों (PLI) को सब्सिडी प्रदान करेगा और प्रगति की निगरानी भी करेगा। कुछ PLI निम्नानुसार हैं
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आवास वित्त कंपनियों शहरी सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) छोटा वित्त बैंक NBFC-माइक्रो फाइनेंस संस्थानों CNA द्वारा पहचाने गए अन्य संस्थान - इसके अलावा, CNA मासिक या तिमाही रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय को रिपोर्ट प्रदान करेगा।
- सभी लाभार्थी जो अन्य किसी सरकारी योजना के माध्यम से इसी प्रकार का लाभ ले रहे हैं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
RHISS का विवरण
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